रिक्त भूमि कर : GST रद्द करके अकार्यशील भूमि कर योग्य करने प्रस्तावित क़ानून (Empty Land Tax: Proposal to remove GST & enact Tax on Empty Land)
इस क़ानून का सार : यह क़ानून अकार्यशील एवं अनुपयोगी जमीन को कर योग्य बनाता है। इस क़ानून के गेजेट में छपने के बाद जीएसटी रद्द हो जाएगा और नागरिको को वर्ष में एक बार 1% की दर से सिर्फ रिक्त भूमि कर चुकाना होगा। इस कानून को प्रधानमन्त्री धन विधेयक के रूप में लोकसभा से पास करके लागू कर सकते है, और इसे राज्यसभा से अनुमति लेने की जरुरत नहीं है। #EltRrp
भारत के सभी नागरिकों एवं अधिकारीयों के लिए सामान्य निर्देश :
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01 इस क़ानून के गेजेट में प्रकाशित होने के साथ ही जीएसटी क़ानून रद्द होगा, तथा नागरिको द्वारा धारण की गयी अतिरिक्त भूमि कर योग्य होगी। सभी प्रकार के भू-खंड एवं इमारतें इस कानून के दायरे में आयेंगे। भू-खंड शब्द में सभी प्रकार की भूमि एवं प्लाट आदि शामिल है। इमारतों में सभी प्रकार के कार्यालय, बंगले, भवन, वेयरहाउस, अपार्टमेन्ट, औद्योगिक शेड, गोदाम और अन्य सभी प्रकार के निर्माण शामिल है। इस क़ानून में प्रोपर्टी शब्द में सभी प्रकार के भू-खंड एवं इमारतें शामिल है।
02
प्रत्येक व्यक्ति को 250 वर्ग फुट गैर-कृषि भूमि, 500 वर्ग फुट निर्माण और 2 एकड़ कृषि भूमि रखने की छूट होगी, और इस सीमा से अधिक भूमि को व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास इस सीमा से अधिक भूमि एवं निर्माण का स्वामित्व है तो धारा 3 में दी गयी कटौतियों को घटाने के बाद इस अतिरिक्त भूमि / निर्माण पर सालाना 1% की दर से कर देय होगा।
03
निचे दी गयी कटौतियों के योग को सकल देय कर में से घटाने के बाद जो राशि आएगी वह वास्तविक देय कर होगा। यदि ये राशी ऋणात्मक है तो करदाता इस टेक्स क्रेडिट का इस्तेमाल अगले वर्ष भी कर सकेगा। यह क्रेडिट अगले 4 वर्ष तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
#EltRrp , प्रधानमंत्री जी, रिक्त भूमि कर क़ानून गेजेट में छापें
(हस्ताक्षर) B 1 of 12