क्या भारत सुपर पावर बन सकता है ? कैसे ? और नागरिकों की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए ?
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[ इस प्रश्न का अंतिम हिस्सा बेहद व्यावहारिक है। अच्छी बात यह है कि प्रश्न इस तरह नहीं पूछा गया कि - भारत को सुपर पॉवर बनाने के लिए हमें कैसे "नेता" की जरूरत है, या सुपर पॉवर बनने के लिए हमें किस नेता को वोट करना चाहिए !!!
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पेड मीडिया ( जिसमें सभी प्रकार की फ़िल्में और पाठ्यपुस्तके भी शामिल है ) द्वारा लगातार नागरिको को यह विश्वास दिलाया जाता है कि किसी भी तरह के बदलाव के लिए हमें सबसे पहले "एक नेता कम मसीहा" की जरूरत है। और "नेता की जरूरत" की इस गलतफहमी से बाहर आने में ज्यादातर नागरिको के जीवन का अधिकांश निकल जाता है। फिर कई मसीहाओ से नाउम्मीद होने के बाद वे अपना शेष "कुछ नहीं हो सकता" का मन्त्र दोहराते हुए बिताते है।]
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खंड (अ) में संक्षेप में बताया गया है कि भारत को सुपर पॉवर बनाने के लिए किन क़ानून ड्राफ्ट्स की जरुरत है। खंड (ब) में जन आन्दोलन की प्रकृति एवं इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है। खंड (स) में उन कदमो का विवरण है जिन्हें उठाकर आप एक आम नागरिक के तौर पर भारत को सुपर पॉवर बनाने में अपना योगदान दे सकते है।
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खंड – (अ)
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क्या भारत सुपर पॉवर बन सकता है ?
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आज की तारीख में अमेरिका सुपर पॉवर है। मेरा मानना है कि अमेरिका की ताकत की वजह वहां के क़ानून है। उन्होंने गेजेट में ऐसे क़ानून छापे है जिससे वहां के उत्पादक वर्ग को कारोबार करने में सुविधा मिली है, और वे तकनीक जुटा कर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां खड़ी कर पाए। इसमें मुख्य रूप से जूरी सिस्टम एवं वोट वापसी क़ानून शामिल है।
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जूरी मंडल ने वहां के छोटे-मझौले कारोबारियों की जज-पुलिस-नेताओं के भ्रष्टाचार से रक्षा की। भारत में जज सिस्टम होने के कारण बड़ी कम्पनियां छोटे कारोबारियों के बाजार से बाहर करने में सफल हो जाती है। यदि हम भारत में करो का ढांचा, अदालतें एवं पुलिस सुधार दें तो भारत की इकाइयां तेजी से तरक्की कर सकती है।
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दूसरा मुख्य बिंदु देश की खनिज संपदाओ एवं प्राकृतिक संसाधनों को 90 करोड़ भारतीयों की संपत्ति घोषित करने का है। यदि हम भारत के प्राकृतिक संसाधनों की लूट रोक देते है तो भारत अपने पैरो पर खड़ा हो सकता है। क्योंकि जिस गति से पिछले 270 वर्षो से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे खनिज लूट रही है, जल्दी ही हम रीते हो जायेंगे। और एक बार यदि हम कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर हो गए, तो पुलिस-अदालतें-कर प्रणाली सुधारने से भी कोई लाभ नहीं होगा।
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तो जैसे जैसे हम अपने खनिज गँवा रहे है वैसे वैसे भारत के आत्मनिर्भर एवं मजबूत होने की संभावित संभावनाएं कमजोर होती जा रही है। मैं जूरी सिस्टम, वोट वापसी, वेल्थ टेक्स एवं धन वापसी(*) कानूनों के बारे में अन्य जवाबो में लिखता रहा हूँ, अत: इस जवाब में मैं सिर्फ उन कदमो का वर्णन करूँगा जिन्हें उठाकर देश में ये क़ानून लाये जा सकते है, ताकि भारत को अमेरिका के बराबर शक्तिशाली बनाया जा सके।
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(*) धन वापसी : खनिजो एवं प्राकृतिक संसाधनों की लूट रोकने के लिए एक प्रस्तावित क़ानून है। इस क़ानून के आने बाद देश की सभी राष्ट्रीय सम्पत्तियों के मालिक 90 करोड़ भारतीय होंगे, भारत सरकार नहीं। भारत सरकार इसकी ट्रस्टी या न्यासी की स्थिति में रहेगी। तब यदि कोई कम्पनी खनिज निकालना चाहती है, तो उसे इसकी खुली नीलामी लगानी होगी, और रोयल्टी से आने वाला पैसा "90 करोड़ भारतीयों का संयुक्त खाते" नाम के एकाउंट में जाएगा। तब जिंदल 107 रूपये प्रति टन के हिसाब से कोयला नहीं खोद सकेगा, और उसे रोयल्टी के रूप में अन्तराष्ट्रीय दरो के हिसाब से प्रति टन 2000 रूपये चुकाने होंगे। जिंदल को 107 रूपये में कोयले की यह खान 2015 में दी गयी थी !!!
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Jindal Steel and Power bags Gare Palma coal bloc; stock jumps 25 per cent
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जब अंग्रेज भारत से गए थे तो उन्होंने अपने सभी वफादारो को इफरात में जमीने और खाने दी थी। टाटा को 1946 में झारखंड क्षेत्र के माइनिंग राइट्स सिर्फ 1 रुपया प्रति टन में दिए गए थे। हाँ, आपने सही पढ़ा है। यहाँ कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। टाटा के पास 1 रूपये प्रति टन के हिसाब से कोयला निकालने के माइनिंग राइट्स है। और टाटा पिछले 70 सालो से 1 रूपये में यह कोयला खोद रहा है !!!
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A Tata Coalgate? 999-yr mine lease at 25p a bigha! - Firstpost
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अख़बार का नाश्ता एवं टीवी का डिनर करने वाले नागरिको को यह समझना चाहिए कि मीडिया ख़बरें छुपाने का कारोबार है। पेड मीडिया सिर्फ भ्रष्टाचार पर बोलता है, लूट पर नहीं। और जिंदल एवं टाटा तो टोकन के रूप में लूट रहे है। भारत के ज्यादातर खनिज संसाधनों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियन्त्रण है, और यह बढ़ता जा रहा है। वे लगभग मुफ्त में इनका दोहन करते है। लेकिन इन्हें रिपोर्ट नही किया जाता। और चूंकि विदेशी चिल्लर संसाधन नहीं लूटते इसीलिए बजरी और पत्थर कौन कौन लूट रहा है, इस बारे में पेड मीडिया छापता रहता है !!
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गोदरेज को देखिये। गोदरेज के पास मुंबई में 15 करोड़ वर्ग फुट जमीन खाली पड़ी है, और यह इस पर एक रूपया भी टेक्स नहीं चुकाता !! और कुछ 10 घरानों ने मुंबई की 20% जमीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये जमीन इन्होने बनाई है। ये सरकारी जमीने अंग्रेज इन्हें मुफ्त में देकर चले गए थे !! इन लोगो ने ट्रस्ट बनाकर इन जमीनों को दबाकर रखा हुआ है।
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Nine landowners control a fifth of Mumbai's habitable area - Times of India
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यदि देश में वेल्थ टेक्स आ जाता है तो अगले दिन ये लोग इन जमीनों पर फ्लेट बनाकर बेचने लगेंगे, और सप्लाई बढ़ने से जमीनों के दाम गिर जायेंगे। और यह स्थिति सिर्फ मुंबई की नहीं बल्कि पूरे देश की है !! तो वोट वापसी एवं जूरी सिस्टम जैसे क़ानून धन वापसी एवं वेल्थ टेक्स जैसे क़ानूनो का आना सुनिश्चित करते है, जो कि अर्थव्यवस्था, उत्पादन एवं तकनिकी विकास की रीढ़ है।
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देश के अन्य स्वतंत्र कार्यकर्ताओं की तरह मेरा भी मानना है कि जूरी सिस्टम , वोट वापसी, धन वापसी, वेल्थ टेक्स जैसे क़ानून किसी नेता की पूँछ पकड़ कर नहीं लाये जा सकते, बल्कि इसके लिए देश के कार्यकर्ताओ को जन आन्दोलन खड़ा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि भारत के कार्यकर्ता जन आन्दोलन खड़ा करने में कामयाब हो जाते है तो इन कानूनों को लाया जा सकता है। इन कानूनों के आने के 3–4 वर्षो के भीतर भारत तेजी से विकास करना शुरू करेगा और 10 वर्षो के भीतर खुद को इतना ताकतवर बना लेगा कि हम अमेरिका का मुकाबला कर सके।
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निचे जूरी सिस्टम, वोट वापसी क़ानूनो के सन्दर्भ में एक सामान्य जन आन्दोलन खड़ा करने की प्रक्रिया बतायी गयी है। ये विवरण बताते है कि एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते आप इस तरह का जन आन्दोलन खड़ा करने के लिए क्या कदम उठा सकते है। दी गयी प्रक्रिया सभी प्रकार के विषयों पर जन आन्दोलन खड़ा करने के लिए भी वाजिब खाका बताती है। अगले खंड में जन आन्दोलन की बुनियादी प्रकृति के बारे में जानकारी है, और अंतिम खंड इसे खड़ा करने की प्रक्रिया बताता है।
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खंड - (ब)
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(A) जन आन्दोलन क्या है ?
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आन्दोलन एवं जन आन्दोलन में नेतृत्व का अंतर होता है। आन्दोलन के केंद्र में कोई न कोई नेता होता है, लेकिन जन आन्दोलन नेतृत्व विहीन होता है। यदि आन्दोलन में कोई नेता है तो इसे जन आन्दोलन नहीं कहा जा सकता। किन्तु समस्या यह है कि नेता विहीन आन्दोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। नेता के अभाव में आन्दोलनकारी दिशा विहीन होकर विघटित हो जायेंगे। हमारा सुझाव है कि कार्यकर्ताओ को क़ानून ड्राफ्ट को अपना नेता बनाना चाहिए। यदि जूरी सिस्टम, वोट वापसी कानूनों के ड्राफ्ट उपलब्ध है तो इन लिखित ड्राफ्ट्स के नेतृत्व में जन आन्दोलन खड़ा करने के लिए काम शुरू किया जा सकता है।
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तो पहली आवश्यकता है - जूरी सिस्टम, वोट वापसी कानूनों के ड्राफ्ट, जिसके नेतृत्व में जन आन्दोलन खड़ा किया जाएगा। जो इन क़ानून ड्राफ्ट्स का समर्थन करेगा वह इस आन्दोलन में जुड़ता जायेगा और आन्दोलन आगे बढ़ना शुरू करेगा। यदि आप किसी अन्य मुद्दे पर जन आन्दोलन खड़ा करना चाहते है तो आपकोअमुक विषय के क़ानून ड्राफ्ट की जरूरत होगी। यदि आपने किसी व्यक्ति को नेता बनाकर आन्दोलन खड़ा करने की कोशिश की तो आन्दोलन का ट्रिगर नेता के हाथ में आ जायेगा, बाद में आन्दोलन को नष्ट करने के लिए नेता या तो बिक जायेगा, या दबा दिया जाएगा, या मार दिया जाएगा। उदाहरण - राष्ट्रबंधु राजिव भाई दीक्षित
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(B) ड्राफ्ट के नेता, यानी कि जूरी सिस्टम-वोट वापसी के ड्राफ्ट को जन जन तक पहुँचाना, ताकि नागरिक क़ानून ड्राफ्ट का समर्थन करना शुरू करें
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ड्राफ्ट को करोड़ो नागरिको तक पहुँचाने के दो रास्ते है -
(1) पेड मीडिया ,
(2) स्वयंसेवी स्वतंत्र कार्यकर्ता।
यदि आप जूरी सिस्टम, वोट वापसी जैसे कानूनो पर जन आन्दोलन खड़ा करना चाहते है तो पेड मीडिया आपका समर्थन नहीं करेगा। बल्कि आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी पेड मीडिया ही रहेगा। अत: पेड मीडिया का रास्ता यहाँ बंद हो जाता है। यदि आपके पास पेड मीडिया नहीं है तो आपको आम नागरिको में से छोटे छोटे लाखों कार्यकर्ताओ(*) की जरूरत होगी, जो इस ड्राफ्ट की जानकारी जन जन तक पहुंचा कर आन्दोलन को आगे बढ़ाएंगे।
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(*) कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट कौन है ? और भारत में कितने कार्यकर्ता है ?
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एक कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो भारत को मजबूत बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से अपने धन और समय का एक अंश व्यय करने के लिए प्रतिबद्ध है , तथा बदले में उसका प्राथमिक लक्ष्य कोई ख्याति, धन , पद आदि प्राप्त करना नहीं है। मेरे अनुमान में भारत में कई लाख कार्यकर्ता है, लेकिन उनमे से सभी राईट टू रिकॉल, जूरी सिस्टम कानूनो का प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन यदि कुछ 2 लाख कार्यकर्ता भी प्रति सप्ताह 4 घंटे का समय इन कानूनो के प्रचार में देते है, तो कुछ ही सप्ताह में पहला चरण पूरा हो जाएगा।
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बहुधा ये कार्यकर्ता राजनैतिक ख़बरों को फॉलो करते है, और देश को सुधारने के लिए अपने स्तर पर छोटे छोटे कदम उठाने के लिए तत्पर रहते है। ये कार्यकर्ता किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध भी हो सकते है, या स्वतंत्र भी हो सकते है। अमूमन सच्चे कार्यकर्ता स्वतंत्र होते है, और किसी नेता वगेरह के नियंत्रण में काम नही करते। हालांकि भारत के अधिकांश कार्यकर्ता ब्रांडेड नेताओं पर निर्भर बने हुए है।
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कार्यकर्ताओ को यह बात समझ लेनी चाहिए कि, आम नागरिको का जन आन्दोलन के शुरूआती चरणों में न्यूनतम सहयोग रहेगा। जैसे जैसे कार्यकर्ता बढ़ेंगे वैसे वैसे नागरिक इन क़ानून ड्राफ्ट्स का समर्थन करेंगे। और अंतिम चरण में वे आन्दोलन में अपनी भूमिका निभायेंगे। मतलब नागरिक इस आन्दोलन को आगे बढाने के लिए अपने श्रम, धन आदि से कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसे आगे बढाने का काम कार्यकर्ताओ को ही करना होगा। किसी भी देश में लगभग 98% नागरिक ही होते है, और इनसे कार्यकर्ताओ को बेहद कम उम्मीद रखनी चाहिए। किन्तु ये 2 लाख कार्यकर्ता भारत के 90 करोड़ नागरिको में बिखरे हुए है, अत: इन्हें ढूँढने के लिए कार्यकर्ताओ को सभी 90 करोड़ नागरिको तक पहुंचना होगा।
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तो दूसरी आवश्यकता है - ऐसे लाखों कार्यकर्ता जो जूरी सिस्टम-वोट वापसी क़ानून ड्राफ्ट के नेतृत्व में आन्दोलन खड़ा करने के लिए प्रयास करने को तैयार हो।
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(C) जन आन्दोलन खड़ा करने के लिए तीसरी जरूरत प्रेरणा की है। इसके लिए हमारा सुझाव है कि यदि कार्यकर्ता जूरी सिस्टम, वोट वापसी, धन वापसी और वेल्थ टेक्स आदि कानूनों को लाने के लिए जन आन्दोलन खड़ा करना चाहते है तो उन्हें अनिवार्य रूप से अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी(*) को अपना प्रेरणा स्त्रोत बनाना चाहिए। इस तरह के क़ानून उधम सिंह जी की सहयोग बिना किसी भी तरह से नहीं लाये जा सकते।
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महात्मा उधम सिंह जी लोकतंत्र के रक्षक है। जन आन्दोलन का औचित्य सिर्फ तब पूरा होता है जब कुल नागरिको के 51% नागरिक इस आन्दोलन का समर्थन करे। यदि जन आन्दोलन जूरी सिस्टम, वोट वापसी कानूनों के पक्ष में बहुमत सिद्ध कर देता है, तो आन्दोलन की बाधाओं को दूर करने के लिए अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी सक्रीय हो जायेंगे। यदि आन्दोलन बहुमत साबित नही कर पाता है तो उधम सिंह जी सक्रीय नही होंगे और आन्दोलन असफल हो जाएगा।
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(*) अंहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी से क्या आशय है ?
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उधम सिंह जी लोकतंत्र के रक्षक है। जब जब सत्ता बहुमत की अवहेलना करती है, तब तब उधम सिंह जी सक्रीय होकर जनता के प्रतिनिधि बनकर सत्ताधीशो से मुलाकात करके उन्हें जनता की इच्छा से अवगत कराते है। उधम सिंह जी सही-गलत में नहीं मानते। वे सिर्फ बहुमत में मानते है। अहिंसामूर्ती महात्मा भगत सिंह जी, अहिंसा मूर्ती राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चन्द्र बोस आदि उधम सिंह जी के ही अंश है। उधम सिंह जी का अंश किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। यदि जनता का बहुमत सत्ता से कोई मांग करता है, किन्तु सत्ता स्पष्ट रूप से इसकी अवहेलना करती है, तो कार्यकर्ताओ में मौजूद उधम सिंह जी का अंश सक्रीय हो जाता है।
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तो तीसरी और आखिरी जरूरत यह है कि - आन्दोलनकारी कार्यकर्ता अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी से प्रेरणा ले।
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पाठक कृपया इस बात को नोट करे कि एक जन आन्दोलन खड़ा होने में दशको एवं सदियाँ भी लग सकती है। ब्रिटिश 1050 में जूरी सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुए और वहां के कार्यकर्ताओ को जूरी सिस्टम गेजेट में छपवाने ( मैग्नाकार्टा ) में 200 वर्ष लगे। इसी तरह अमेरिका में जूरी सिस्टम एवं स्वतंत्रता आन्दोलन ने खड़े होने में 3 दशक लिए। आचार्य चाणक्य में निर्देशन में चलाये जाने वाले आन्दोलन को जन आन्दोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्योंकि आचार्य इसे लीड कर रहे थे। यदि चाणक्य आन्दोलन से बाहर हो जाते तो ज्यादातर सम्भावना थी कि धनानंद का तख्ता नहीं पलटा जा सकता था।
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मोहन के नेतृत्व में चलाया गया फ्रीडम मूवमेंट न तो आन्दोलन था, और न ही जन आन्दोलन। यह एक ड्रामा था। आन्दोलन का स्विच मोहन के हाथ में था। वे जब चाहते तब आन्दोलन को ट्रिगर करते थे और जब चाहते आन्दोलन को वापिस ले लेते थे !! द अन्ना के नेतृत्व में चलाया गया जनलोकपाल का हाईटेक ड्रामा भी जन आन्दोलन नहीं था। पेड मीडिया का इस पर पूरी तरह से नियंत्रण था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत महात्मा मंगल पांडे ने की थी, लेकिन बाद में इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। हालांकि नागरिको के बहुमत का इसे समर्थन हासिल था, लेकिन यह समर्थन निष्क्रिय श्रेणी का था। दरअसल यह आन्दोलन न होकर एक क्रान्ति थी। टेलीग्राम का अविष्कार हो जाने एवं क्रांतिकारियों के कारतूस समाप्त होने जाने के कारण यह असफल रहा।
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1977 में जन आन्दोलन के कारण ही श्रीमति इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी समाप्त करनी पड़ी थी। उन्होंने यह ताड़ लिया था कि जनता का बहुमत आपातकाल को हटाये जाने के पक्ष में है, और यदि उन्होंने चुनाव नहीं करवाए तो किसी भी समय अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी सक्रीय होकर संजय गाँधी से मुलाक़ात कर सकते है !! बहरहाल, उनका चुनाव कराने का उनका फैसला सही था और नतीजो में यह बात साबित भी हुयी कि बहुमत उनके साथ नहीं था।
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खंड - (स)
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इस खंड में वे चरण दिए गए है जिन्हें उठाकर " जूरी सिस्टम, वोट वापसी, धन वापसी आदि क़ानून ड्राफ्ट्स के नेतृत्व में अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह केन्द्रित, कार्यकर्ता निर्देशित जन आन्दोलन "खड़ा किया जा सकता है।
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देश के सभी स्वतंत्र कार्यकर्ताओं — भारत को अमेरिका जितना शक्तिशाली बनाने के लिए आपको कौनसे कार्यो को सफलता पूर्वक करना होगा, और इन कार्यो को पूरा करने के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ? और किस तरह से भारत के कार्यकर्ता इन विहंगम कार्यो को पूरा करने के लिए पर्याप्त नागरिक / कार्यकर्ता / इंजीनियर्स और पर्याप्त धन जुटा सकते है ?
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अध्याय, और किये जाने वाले कार्यो कि सूची :
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00. परिचय
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01. पहला काम : कम से कम 543 एक्टिविस्ट्स को लोकसभा, 5000 एक्टिविस्ट्स को विधानसभा और लगभग 200,000 एक्टिविस्ट्स को स्थानीय निकायो के चुनाव लड़ने के लिए तैयार करना।
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02. दूसरा काम : 75 करोड़ नागरिको को ज्यूरी सिस्टम, धन वापसी, वोट वापसी आदि क़ानून ड्राफ्ट के बारे में "सूचित" करना ; कृपया इस बात पर विशेष ध्यान दें कि यह जानकारी अनिवार्य रूप से कार्यकर्ताओं द्वारा ही पहुंचाई जानी चाहिए, पेड मिडिया द्वारा नही। यदि यह जानकारी पेड मीडिया के माध्यम से दी जाती है तो वे आन्दोलन में किसी न किसी नेता को खड़ा कर देंगे, और फिर नेता को गिरा कर आन्दोलन भी गिरा देंगे।
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03. तीसरा काम : 45 करोड़ नागरिको को राजी करना कि वे प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजकर इन कानूनों को गेजेट में छापने का आदेश दें।
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04. चौथा काम : 45 करोड़ नागरिको के संज्ञान में यह बात लेकर आना कि (a) 45 करोड़ नागरिक अपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेज चुके है , (b) तथा 45 करोड़ नागरिकों को यह भी जानकारी होना कि 45 करोड़ नागरिको द्वारा चिट्ठी भेजी जा चुकी है , (c) दुसरे शब्दों में, वोट वापसी, धन वापसी, जूरी सिस्टम कानून ड्राफ्ट्स और चिट्ठी भेजे जाने कि जानकारी "कॉमन नॉलेज" में लेकर आना !!
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05. पांचवा काम : ( पहले से चौथे तक चरण पूरे होने के बावजूद यदि सांसद और प्रधानमंत्री राईट टू रिकॉल जूरी सिस्टम कानूनो को गैजेट में प्रकाशित करने से मना कर दे तो ) -- 45 करोड़ नागरिको को तैयार करना कि वे अपने सांसदों को इस्तीफा देने का आदेश देने के लिए चिट्ठी भेजे।
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06. छठा काम : 45 करोड़ नागरिको को उन उम्मीदवारों को वोट देने के लिए तैयार करना जिन्होंने जूरी सिस्टम, धन वापसी के क़ानून ड्राफ्ट को अपने एजेंडे में शामिल किया है।
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07. सातवाँ काम : उस परिस्थिति का सामना करना जब जूरी सिस्टम, वोट वापसी ड्राफ्ट के मुद्दों पर जीतकर जाने वाले सांसद इन कानूनो को गैजेट में प्रकाशित करने से मना कर दे।
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08. आठवां काम : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश द्वारा इन कानूनो को खारिज कर दिए जाने के हालात का सामना करना।
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09. नवां काम : उस स्थिति से निपटना, जब प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी , रिजर्व बैंक अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी आदि जूरी सिस्टम, वोट वापसी का विरोध करें और इन्हे रोकने के लिए लिए गड़बड़ी फैलाये।
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10. दसंवा अतिरिक्त काम : अमेरिका / चीन द्वारा खुले / छिपे हुए सशस्त्र हमलो, आर्थिक और मौद्रिक प्रतिरोधों का सामना करना।
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11. ग्यारवाँ काम : इन कार्यों को पूरा करने के लिए किस तरह हम लाखों-करोड़ो कार्यकर्ता, नागरिक, इंजीनियर्स और जरुरी कौशल, प्रशिक्षण और योग्यता जुटा सकते है ? और किस तरह हम इन कार्यो को पूरा करने के लिए धन जुटा सकते है।
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12. बारहवां काम : क्यों जहां तक हो सके इनमे से ज्यादातर कार्यो को समानांतर रूप से एक साथ किया जाना चाहिए, न कि क्रमिक रूप से।
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13. तेरहवां काम : क्या भारत को ताकतवर बनाने का अन्य कोई शार्ट कट है ? जिससे इस भारी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया से बचा जान सके ?
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14. सारांश
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00. परिचय
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कई कार्यकर्ता हम रिकालिस्ट्स से पूछते है की -- भारत को अमेरिका जितना ताकतवर बनाने के लिए हमें कौन से कार्य करने होंगे ? इस जवाब में उन सभी कार्यो और चरणो को सूचीबद्ध किया गया है, जिनका पालन भारत के कार्यकर्ता कर सकते है।
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01. पहला काम : कम से कम 543 एक्टिविस्ट्स को लोकसभा, 5000 एक्टिविस्ट्स को विधानसभा और लगभग 200,000 एक्टिविस्ट्स को स्थानीय निकायो के चुनाव लड़ने के लिए तैयार करना।
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हम एक जन आंदोलन खड़ा करने पर काम कर रहे है , ताकि वर्तमान या नए सांसदों को जूरी सिस्टम, धन वापसी कानूनो को लागू करने के लिए बाध्य किया जा सके। इसीलिए हमें 543 लोकसभा और 5000 विधानसभा उम्मीदवारों की आवश्यकता होगी, जो चुनावो में भाग ले सके। तो चुनाव लड़ना क्यों जरुरी है ? आखिर क्यों रिकालिस्ट्स चुनावो में भाग लिए बिना इन कानूनो को लागू करवाने में असफल रहेंगे ?
(a) मान लीजिये कि रिकालिस्ट्स देश के सभी एक्टिविस्ट्स को इन कानूनो के बारे में जानकारियाँ देते है, और 2 लाख एक्टिविस्ट्स को रिकालिस्ट्स में बदल देते है।
(b) मान लीजिये कि ये लाखों एक्टिविस्ट्स 70 करोड़ नागरिको को इन कानूनो के बारे में जानकारी दे देते है।
(c) और मान लीजिये कि उनमे से 45 करोड़ नागरिक अपने सांसदों एवं प्रधानमंत्री को चिट्ठी द्वारा आदेश भेज देते है कि इन कानूनो को गैजेट में प्रकाशित किया जाए।
(d) और 70 करोड़ नागरिको को भी यह जानकारी हो जाती है कि चिट्ठी द्वारा आदेश भेजे जा चुके है।
(e) और मान लीजिये कि सांसद इन कानूनो को गैजेट में प्रकाशित करने से इंकार कर देते है।
तो ऐसी स्थिति में क्या अहिंसा मूर्ती महात्मा ऊधम सिंह जी सांसदों से मुलाक़ात करेंगे ? नही। क्योंकि मतदाताओ ने सांसदों को इस्तीफा देने के लिए चिट्ठी नही भेजी है, और सभी सांसदों ने चुनावों से पहले ही इन कानूनो को लागू करने से इंकार कर दिया था। अत: उन पर इन कानूनो को लागू करने और इस्तीफा देने की कोई नैतिक बाध्यता नही है, और इसीलिए ऊधम सिंह जी सांसदों से मुलाक़ात नही करेंगे !!
(f) अब मान लीजिये कि 45 करोड़ मतदाता अपने सांसदों को 'इस्तीफा' देने के लिए चिट्ठी भेजते है।
(g) और यदि वोट वापसी कार्यकर्ता यह साफ़ कर देते है कि वे चुनावो में 'भाग' नही लेने वाले है। मैं इसे फिर से दोहराता हूँ - यदि रिकालिस्ट्स यह घोषणा करते है कि वे 'चुनावी प्रक्रियाओ में हिस्सा "नही" लेने वाले है'।
तब अहिंसा मूर्ती महात्मा ऊधम सिंह जी यह निष्कर्ष निकालेंगे कि —
सांसदों से मेरी मुलाक़ात का देश को क्या लाभ होगा ? क्योंकि यदि फिर से चुनाव हो भी जाते है, तो भी फिर से वही उम्मीदवार संसद में पहुँच जायेंगे जो इन कानूनो के खिलाफ है, क्योंकि इन कानूनो के समर्थक रिकालिस्ट्स ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है ।
अत: ऊधम सिंह जी सांसदों से न मिलने का फैसला करेंगे !!
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तो इस स्थिति में सांसद यही सोचेंगे कि ऊधम सिंह जी उनसे मिलने नही आने वाले है। वे यह भी सोचेंगे कि एक तो ऊधम सिंह जी हमसे मिलने आने वाले नही है , और दूसरे, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को भी तैयार नही है , इसीलिए राईट टू रिकॉल कानूनो को गैजेट में प्रकाशित न करने से हमे कोई नुकसान नही होने वाला, लेकिन यदि हम इन कानूनो को लागू कर देते है तो हमारे प्रायोजक और धनिक वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। इसीलिए इन कानूनो का विरोध करने में ही मेरा फायदा है। और नुकसान तो कोई है ही नही।
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और इसका मतदाताओ पर भी उल्टा असर होगा। मान लीजिये कि 45 करोड़ नागरिक इन कानूनो को लागू करने के लिए चिट्ठी द्वारा आदेश भेज चुके है, लेकिन सांसदों ने इन कानूनो को लागू करने से मना कर दिया है। तब मतदाता इस असमंजस का शिकार हो जाएगा कि, —
क्या मुझे सांसद को इस्तीफा देने के लिए चिट्ठी भेजनी चाहिए कि नही ? चूंकि जूरी सिस्टम का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार नही है, अत: मौजूदा सांसद से इस्तीफा मांगने में कोई लाभ नही है। क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता इन मुद्दो पर चुनाव लड़ने को तैयार नही है, अत: यदि सभी सांसद इस्तीफा दे भी देते है, और फिर से चुनाव होते है तो भी फिर से वे ही उम्मीदवार संसद में पहुंचेंगे जो वोट वापसी कानूनो का विरोध कर रहे है। अत: बेहतर यही है कि मौजूदा सांसदों को इस्तीफा देने के लिए आदेश न भेजा जाए !!
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और इस कारण शायद कुछ मतदाता ( कुछ, न कि सभी ) सांसद को इन कानूनो को लागू करवाने का आदेश न भेजने का भी फैसला ले सकते है !!! कई मतदाता यह सोच सकते है कि, मौजूदा सांसदों ने चुनावो से पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि, वे जूरी सिस्टम कानूनो को लागू करने वाले नही है। और सांसद जानते है कि मैं उन्हें इस्तीफा देने के लिए नही कह सकता, क्योंकि कोई भी रिकालिस्ट जूरी सिस्टम कानूनो के समर्थन में चुनाव लड़ने को तैयार नही है। अत: यदि मैं सांसद को चिट्ठी द्वारा आदेश भेज भी देता हूँ, तो सांसद इन कानूनो को लागू करने से साफ़ इंकार कर देंगे। अत: ये मामला अब यहीं ख़त्म हो चुका है।
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तब रिकालिस्ट्स के सामने प्रश्न यह है कि — क्या हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता उपलब्ध है जो कि सांसद बन कर वोट वापसी, धन वापसी कानूनों को लागू करने की मंशा रखते हो ?
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यदि कार्यकर्ताओ के पास ऐसे उम्मीदवार नहीं है तो जूरी सिस्टम, वोट वापसी क़ानून ड्राफ्ट्स बिना शरीर की आत्मा की तरह होंगे , तथा ऐसे अमूर्त विचार का राजनीति और वास्तविक जीवन में कोई महत्त्व नहीं होगा।
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कोई क़ानून ड्राफ्ट सिर्फ तभी अच्छा क़ानून ड्राफ्ट कहा जा सकता है जबकि ऐसा ड्राफ्ट 45 करोड़ नागरिको और 2 लाख कार्यकर्ताओ का समर्थन जुटा सके , और साथ ही यह प्रस्तावित ड्राफ्ट इतना प्रभावी हो कि 543 कार्यकर्ता इन कानूनो को लागू करवाने का उद्देश्य लेकर चुनाव लड़े। ताकि संसद में जाकर इन्हे लागू किया जा सके। अन्यथा ऐसे कानून ड्राफ्ट्स का प्रचार करना सिर्फ समय की बर्बादी है।
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इसलिए हमें पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए 543 लोकसभा उम्मीदवारों और 5000 विधानसभा प्रत्याशियों की आवश्यकता होगी। और बाद में हमें लगभग 2 लाख ऐसे कार्यकर्ताओ की भी जरुरत होगी जो कि स्थानीय निकाय के चुनावो में भाग ले सके।
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इसीलिए चुनावो में भाग लेना बेहद जरुरी है , और जल्दी से जल्दी रिकालिस्ट्स को इस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए।
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हम चुनाव लड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ज्यादातर मतदाता हमारी बात सिर्फ तब ही सुनेंगे जब हमारे पास चुनावो में उतरने के लिए पर्याप्त प्रत्याशी हो। वरना हमें मतदाताओ से यह सुनने को मिलेगा कि —
आप लोगो द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट्स बेशक अच्छे हो सकते है। लेकिन आप के ड्राफ्ट्स यदि 543 कार्यकर्ताओ को भी चुनाव लड़ने और सांसद बनने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते तो इन ड्राफ्ट्स की अच्छाई संदेहास्पद है !!!
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तो इस प्रकार 543 रिकालिस्ट्स को लोकसभा और 5000 रिकालिस्ट्स को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार करना सबसे पहला काम है। क्योंकि सबसे पहले कार्यकर्ताओ को इन कानूनो पर अपना भरोसा दिखाना होगा , सिर्फ तब ही मतदाता इन क़ानून ड्राफ्ट्स को पढ़ने, समझने और अपने सांसदों एवं पीएम को चिट्ठी, ट्विटर द्वारा आदेश भेजने के लिए राजी होंगे।
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चुनाव न लड़ने के फैसले पर टिके रहना हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचायेगा। क्योंकि जब तक बड़ी संख्या में रिकालिस्ट्स चुनाव नही लड़ेंगे, धन वापसी, वोट वापसी कानूनो के समर्थको की संख्या नही बढ़ेगी। जूरी सिस्टम क़ानून ड्राफ्ट्स को अपने एजेंडे में शामिल करके सबसे पहले 2009 में एक रिकालिस्ट ने चुनाव लड़ा था। 2015 तक इस संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ। हालांकि, 2019 के लोकसभा चुनावों में 15 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। किन्तु तब भी 545 सीटो के हिसाब से यह संख्या 3% ही है !! कार्यकर्ता इस बात को नोट करें कि उन्हें इसके लिए किसी राजनैतिक पार्टी के भरोसे पर रहने की जरूरत नहीं है। वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते है।
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02. दूसरा काम : 75 करोड़ नागरिको को ज्यूरी सिस्टम, वोट वापसी आदि क़ानून ड्राफ्ट के बारे में ‘सूचित’ करना ; यह जानकारी अनिवार्य रूप से कार्यकर्ताओं द्वारा ही पहुंचाई जानी चाहिए, पेड मिडिया द्वारा नही ।
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रिकालिस्ट्स को दूसरा काम यह करना होगा कि वे भारत के 70 करोड़ नागरिको को वोट वापसी, ज्यूरी सिस्टम आदि क़ानून ड्राफ्ट्स की जानकारी दें। इसके लिए हमें 70 करोड़ पेम्फ्लेट, करोडो पुस्तिकाएं और करोड़ो डीवीडी तैयार करके उनका वितरण करना होगा !! या हमें नागरिको को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वे इन पुस्तिकाओं और डीवीडी को दुकानो से ख़रीदकर पढ़ें और देखें। पर्चो की छपाई और डीवीडी के वितरण का अनुमानित व्यय प्रति नागरिक लगभग 400 रू के हिसाब से हमें अनुमानित 28 हजार करोड़ रूपयो की आवश्यकता होगी।
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अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि - किस तरह एक्टिविस्ट्स 70 करोड़ नागरिको को इन पर्चो को पढ़ने और डीवीडी को सुनने के लिए राजी कर पाएंगे ?
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नागरिक इन पर्चो को तब ही पढ़ने में रुचि दिखाएँगे जब ;
(a) पेड मिडिया इन कानूनो की प्रशंषा करे
(b) कार्यकर्ता अपने परिचित नागरिको को इन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।
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पेड मिडिया का विकल्प हमारे लिए हमेशा के बंद है। इसीलिए हमारे पास सिर्फ यही तरीका शेष है कि, कार्यकर्ता अपने परिचित नागरिको से इन कानूनी ड्राफ्ट्स को पढ़ने का आग्रह करे। एक कार्यकर्ता लगभग 1000 नागरिको को ड्राफ्ट्स पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, अत: हमें कम से कम 70 करोड़ / 10 / 1000 = 70 हजार कार्यकर्ताओ को आवश्यकता होगी। चूंकि कई नागरिक एक से अधिक कार्यकर्ताओ के संपर्क में आयेंगे और सूचनाओ का दोहराव होगा, अत: आकलन में सटीकता बनाये रखने के लिए हमें तीन गुना अधिक कार्यकर्ताओ की गणना करनी चाहिए। इस हिसाब से 70 करोड़ नागरिको को इन कानूनी ड्राफ्ट्स की सूचना पहुंचाँने के लिए कम से कम 2 लाख कार्यकर्ताओ की आवश्यकता होगी।
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क़ानून ड्राफ्ट्स की जानकारी अनिवार्य रूप से कार्यकर्ताओ द्वारा ही पहुंचाई जानी चाहिए, न कि पेड मिडिया द्वारा। क्योंकि पेड मिडिया द्वारा सूचित नागरिक एक दायित्व है न कि एक सम्पति, अत: तब कार्यकर्ताओ को नागरिको से जुड़े रहने के लिए हमेशा पेड मिडिया पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन यदि नागरिक कार्यकर्ताओ से जुड़े हुए है तो मिडिया को भुगतान किये बिना भी कार्यकर्ता नागरिको से जुड़े हुए रह सकते है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि, नागरिक यह सूचनाए पेड मिडिया की जगह कार्यकर्ताओ द्वारा प्राप्त करे।
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इस समय कुछ 100-200 कार्यकर्ता है जो कि पूरे देश में फैले हुए है, और इन कानूनो का प्रचार नागरिको में कर रहे है। इसलिए रिकालिस्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओ को रिकालिस्ट्स में बदलने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो यदि वोट वापसी कार्यकर्ता 2 लाख कार्यकर्ताओ को रिकालिस्ट्स में बदलने में असफल रहते है तो क्या होगा ? ऐसी स्थिति में, रिकालिस्ट्स खेल से बाहर हो जाएंगे।
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कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि - किस आधार पर 2 लाख कार्यकर्ताओ की आवश्यकता बतायी गयी है। असल में यह एक मोटा अनुमान है। मतलब यह है कि, निश्चय ही इसके लिए न तो कुछ हजार कार्यकर्ताओ की आवश्यकता है, न ही करोड़ो कार्यकर्ताओ की। जो बात समझना जरुरी है वह यह है कि - कार्यकर्ताओ की संख्या पर्याप्त रूप से इतनी होनी चाहिए कि, कोई रिकालिस्ट 1% से अधिक रिकालिस्ट्स से परिचित हुए बिना और आपसी संपर्क के अभाव के बावजूद अपना काम जारी रखें और बिना किसी सम्प्रेषण के आंदोलन आगे बढ़ता रहे।
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अध्याय - 2 का सार यह है कि : पहला काम यह है कि कार्यकर्ताओ द्वारा 70 करोड़ नागरिको को इन कानून ड्राफ्ट्स के बारे में सूचित किया जाए तथा ऐसा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओ का पालन किया जाए :
(2a) लाखो कार्यकर्ताओ तक अपनी पहुँच बनायी जाए।
(2b) लगभग 2 लाख कार्यकर्ताओ को रिकालिस्ट्स में बदला जाए - मतलब कार्यकर्ताओ को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वे अपने धन से जूरी सिस्टम, धन वापसी, वोट वापसी आदि कानूनो के पर्चे छपवायें, डीवीडी बनाकर वितरण करें और सभाएं आयोजित करके नागरिको को इन कानूनो के बारे में जानकारी दे।
(3c) तथा नागरिको को इन ड्राफ्ट्स को पढ़ने के लिए तैयार क