दोस्तो आज हम पोर्ट हेल्थ इन्सुउरांस पालिसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तो अगर हम अपनी पुरानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से खुश नही है या कंपनी ने हमे वो सर्विस नही दे है जो हमे मिलनी चाहिए थी, तो हमे पालिसी को दूसरी कंपनी में पोर्ट करना पड़ता है हम अपनी पालिसी मैं 30 दिन का वेटिंग पीरियड ,पुरानी बीमारी,और खास बीमारी का वेटिंग टाइम सभी नई पालिसी मैं पोर्ट कर सकते है।
दोस्तो हमे पालिसी चालू पोज़िशन मैं ही पोर्ट करनी चाहिए और 60 दिन पहले ही नई कंपनी को आवेदन पत्र और प्रपोज़ल फार्म भर कर दे देना चाहिए । जिससे कि नई कंपनी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देवे ओर जो भी जांच पुरानी कंपनी से करनी है वो कर लेवे ओर समय से हमे नई पालिसी दे देवे ।
हमे पोर्ट के टाइम पर पुरानी पालिसी कॉपी, कोई पुरानी बीमारी है तो उसकी सभी पेपर, अगर कोई नो क्लेम बोनस है तो उसका घोषणापत्र , कोई इलाज है तो रिपोर्ट कॉपी ,डिस्चार्ज समरी, सभी अपने प्रोपोजल फॉर्म के साथ देने चाहिए।
एक महत्वपूर्ण भूमिका भी हमे निभानी होगी कि हमे अगर नई कंपनी से 15 दिन मैं अगर नई पालिसी की कॉपी नही मिलती है तो नई कंपनी में तुरंत संपर्क करना चाहिए। ऐसा न हो कि नई कंपनी पालिसी चालू न करे और पुरानी की हम रिन्यू न करवाये ओर दोनों कंपनियों से हाथ धोना पड़ जाए ।
ये मेरा पहला पोस्ट है कैसा लगा जरूर बताना ।
धन्यवाद
हरीश गर्ग
7042912080