#19 स्टेट टीसीपी : पारदर्शी शिकायत प्रणाली
इस क़ानून के आने के बाद आपकी सरकार से कोई भी मांग है तो आप अपनी मांग को एक शपथपत्र में लिखकर उसे मुख्यमंत्री द्वारा बनायी गयी टीसीपी नामक वेबसाईट पर सार्वजनिक रूप से दर्ज करवा सकेंगे। और यदि राज्य का कोई भी नागरिक आपकी मांग पर प्रतिक्रिया देना चाहता है तो वह पटवारी कार्यालय में जाकर आपके शपथपत्र पर हाँ / ना दर्ज करवा सकेगा। इस कानून को लागू करने के लिए विधानसभा से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छापकर राज्य में लागू कर सकते है। हेश कोड़ : #StateTCP
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यह कानून राज्य के मतदाता को यह अधिकार देता है कि वे अपने ज़िला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर कोई भी शपथपत्र जमा करवा सकेंगे।
1. यह शपथपत्र मतदाता द्वारा प्रस्तुत कोई शिकायत, सुझाव या प्रस्तावित कानून या अन्य कोई याचनात्मक समाधान हो सकता है। नागरिक शपथपत्र जमा करते समय 20 रू प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क अदा करेगा।
2. कलेक्टर कार्यालय प्रस्तुत शपथपत्र को चिन्हित करने के लिए एक विशिष्ट सीरियल नंबर जारी करेगा।