नेहरू फाइल्स - भूल-26

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भूल-26 जम्मू व कश्मीर के लिए अनुच्छेद-35ए : एक बार फिर नेहरू के चलते नेहरू और जम्मू व कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच हुए ‘1952 के दिल्ली समझौते’ के बाद अनुच्छेद-35ए को भारतीय संविधान में बेहद जल्दबाजी दिखाते हुए (बिना संसद् के माध्यम से पेश किए हुए, जैसाकि अनुच्छेद-368 के तहत आवश्यक है), नेहरू के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार की सलाह पर सन् 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए (अनुच्छेद-370 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए) जोड़ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप जम्मूव कश्मीर राज्य को अपने राज्य के ‘स्थायी निवासियों’ (पी.आर.) को परिभाषित करने का अधिकार मिल गया और