भूल-80 भाषा के मुद्दे से खिलवाड़ करना और हिंदी-विरोधी होना संविधान सभा ने काफी विचार-विमर्श के बाद इस बात पर सहमति व्यक्त की कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी; लेकिन संविधान के प्रारंभ, यानी 26 जनवरी, 1950 से 15 साल तक के लिए संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा, यानी 25 जनवरी, 1965 तक। लेकिन राजभाषा अधिनियम-1963 ने यह नियत किया कि वर्ष 1965 के बाद आधिकारिक संवाद में हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी प्रयोग में ‘लाया जा सकता है’। इसने इसे अस्पष्ट बना दिया। क्या यह वैकल्पिक था? लाल